अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन अभियान के तहत बालिकाओं एवं महिलाओं की सुरक्षा की जानकारी दी
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास श्री सुभाष जैन के निर्देशानुसार वन स्टॉप सेंटर धार द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय विशेष अभियान एवं हब फॉर इम्पावर मेंट ऑफ़ वुमन अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक 16 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को वन स्टॉप सेंटर धार द्वारा ग्राम जेतपुरा धार के एलएसए कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य, कर्मचारी एवं छात्र, छात्राओं से चर्चा की गई। अभियान में बाल विवाह जैसी कुरीतियों को रोकने के लिए अभियान का हिस्सा बनने, अपने साथ अन्य लोगों को जागरूक करने की ज़िम्मेदारी उठा कर देश के लिए अपना योगदान देने का संकल्प दिलावाया गया। बताया गया कि बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप है और समाज में हो रहे बाल विवाह से बालक एवं बालिकाओं को होने वाले नुक़सान को रोकने का प्रयास करना अत्यंत आवश्यक हैं। यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार को रोकना, पॉक्सो अधिनियम यौन अपराध से बच्चों का निवारण अधिनियम 2012, बालिका शिक्षा, बालिका स्वास्थ्य पोषण को बढावा देना मात् मृत्यु दर में कमी लाना एवं लैंगिक असमानता को दूर करना आदि विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ ही लिंग आधारित हिंसा समाप्त करने विषय पर बात की गई। हिंसा की रोकथाम हेतु सहायता प्रदान करने वाले स्थान जैसे महिला हिंसा अधिनियम 2005, के अंतर्गत संचालित महिला ऊर्जा हेल्प डेस्क, महिला थाना, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हिंसा होने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करते है। देहज़ निषेध अधिनियम के तहत कार्यवाही करते है। विधिक सहायता प्राधिकरण जो कि महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान कर कोर्ट केस लगवाते है जो निशुल्क होते है । किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु वन स्टॉप सेंटर जो एक ही छत के नीचे पुलिस सहायता, आश्रय सहायता, आपात्कालीन सहायता, परामर्श सहायता, स्वास्थ्य सेवा, क़ानूनी सहायता प्रदान करता है कि जानकारी प्रदान की गई। महिला हेल्पलाइन नंबर 181, 112 पुलिस हेल्पलाइन नंबर साइबर हेल्प लाइन नंबर 1930 आदि की जानकारी प्रदान की गई।