अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु आवेदन आमंत्रित
कार्यपालन अधिकारी जिला अन्त्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित धार ने बताया कि म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिये दो नई स्वरोजगार मूलक योजनाएँ प्रारम्भ की गई है। इनमें संत रविदास स्वरोजगार योजना अंतर्गत कक्षा 8वीं उर्त्तीण युवक/युवतियों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए एक लाख से 50 लाख रूपए तक एवं सेवा ईकाई स्थापित करने के लिए एक लाख से 25 लाख रूपए तक का ऋण बैंकों से प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत शासन से 5 प्रतिषत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो एवं परिवार की वार्षिक 12.00 लाख रूपये से अधिक न हो। ऐसे बेरोजगार युवक-युवतियां उक्त योजना का लाभ लेकर स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकते है तथा आवेदक किसी अन्य योजनान्तर्गत डिफाल्टर न हो। इसी प्रकार डॉ भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में स्वयं का उद्योग/ व्यवसाय स्थापित करने के लिए 10 हजार से 1 लाख रूपए तक का ऋण बैंको से प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत शासन से 7 प्रतिषत ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो एवं आयकर दाता न हो ऐसे पात्र एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए samast.mponline.gov.in Portal पर आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जिला-धार (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) 07292-222661 पर सपर्क या प्राप्त की जा सकती है।