अपराधी वेस्ता को 2 माह तक सप्ताह में एक दिवस थाने में अपनी उपस्थिति देनी होगी
जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने विभिन्न अपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर वेस्ता पिता हमीर बघेल निवासी ग्राम खयडी थाना डही जिला धार को आदेश दिए है कि वे आदेश प्राप्ति दिनांक से 2 माह तक सप्ताह में एक दिवस जो थाना प्रभारी द्वारा निश्चित किए के दिन अपनी उपस्थिति संबंधित थाने पर दर्ज करानी होगी। उक्त अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण धार जिले या अन्य जिले में किसी न्यायालय में प्रचलन में हो तो वह नियत पेशी पर न्यायालय में उपस्थित हो सकेगा, परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी। न्यायालय में पेशी होने के तुरंत पश्चात कलेक्टर न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही थाना प्रभारी पुलिस थाना डही को निर्देशित किया गया है कि अनावेदक के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107, 116 (3) के तहत पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाकर नियमानुसार बाण्डओव्हर की कार्यवाही अनावेदक के विरूद्ध करवायी जावे।