अमझेरा में बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मसाला पिसाई कारखाना सील मिलावट की जाँच हेतु 03 नमूने लिए
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल द्वारा शनिवार को धार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुराना बस स्टैंड रोड, ग्राम अमझेरा, तहसील सरदारपुर, जिला स्थित मसाला पिसाई कारखाना जो की KFC ट्रेडर्स के नाम से संचालित हो रहा था का निरिक्षण किया गया। जिसके मालिक का नाम अब्दुल कदीर पिता अब्दुल रशीद है। अब्दुल कदीर के द्वारा मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर का निर्माण कर विक्रय किया जा रहा था एवं इंदौर निर्मित हीरा ए वन हल्दी पाउडर 10 किलो के भारती पैक में 32 पैक विक्रय हेतु पाए गए, जिनपर बैच नंबर, निर्माण तिथि एवं उपयोग की तिथि अंकित नहीं थी ।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा प्रशासन श्री सचिन लोगरिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री आर. जी. माऊटा के द्वारा मिर्ची पाउडर, माही ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं हीरा ए वन हल्दी पाउडर के नमूने जाँच हेतु लिए गए। माही ब्रांड रिफाइंड सोयाबीन तेल का उपयोग मिर्ची पाउडर के निर्माण में किया जा रहा था । अब्दुल कदीर पिता अब्दुल रशीद के पास मसाला पिसाई निर्माण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनतर्गत अवश्यक लाइसेंस नहीं पाया गया। ए वन हल्दी पाउडर के पैक पर बैच नंबर, निर्माण तिथि एवं उपयोग की तिथि अंकित नहीं होने के कारण 10 किलो भारती के 32 पैक जिनमे कुल 3 क्विंटल 18 किलो हल्दी जप्त की तथा निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित 30 किलो मिर्ची पाउडर जप्त किया गया। मसाला पिसाई कारखाना संचालित करने हेतु अवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं होने के कारण कारखाना को सील किया गया। जप्त सामग्री की कुल कीमत 29 हजार् 987 रूपए है। सम्बंधित कारोबारकर्ताओ के विरुद्ध बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं 63 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी एवं नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला, भोपाल जाँच हेतु भेजे गए है जहा से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।