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अवकाश पर प्रतिबंध

 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री प्रियंक मिश्रा ने निर्वाचन कार्य को दृष्टिगत रखते हुए जिले के समस्त अधिकारी/ कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी एम.पी.एम. जिला पंचायत धार की अनुमति के बगैर अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगें, और न ही मुख्यालय छोड़गें। समस्त अधिकारी विभागीय बैठक हो, तो पूर्व अनुमति प्राप्त कर प्रस्थान करेगें। विशेष परिस्थिति में कार्यालय प्रमुख अपने अधिनस्थ कर्मचारी को एक दिवस का अवकाश स्वीकृत कर सकेगें। एक दिवस से अधिक के अवकाश आवेदन, नोडल अधिकारी, मेनपावर मैनेजमेंट जिला पंचायत धार के माध्यम से प्रस्तुत किये जावें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
       ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन  द्वारा जारी निर्वाचन कार्यकम अनुसार जिले में नगरीय निकायों अर्थात् नगर परिषद् माण्डव, डही एवं जनपद पंचायत धार, तिरला, सरदारपुर, बदनावर, मनावर, गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी, डही, बाग, निसरपुर  के उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) की प्रकिया आरंभ हो चुकी है, जो 11 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी।

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