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अवैध बबूल लकड़ी परिवहन करते आयशर वाहन जप्त

वनपरिक्षेत्राधिकारी, वनपरिक्षेत्र धार श्री सचिन सयदे ने बताया कि वनपरिक्षेत्र धार अंतर्गत गत दिवस ग्राम केसूर में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग के दल द्वारा एक संदिग्ध आयशर वाहन क्रमांक एमपी 09 जीएफ 8222 को रोका गया। जांच के दौरान वाहन में अवैध बबूल की लकड़ी पाई गई। वन विभाग के दल द्वारा मौके पर ही अवैध लकड़ी एवं आयशर वाहन को जप्त किया गया। जप्त की गई लकड़ी का अनुमानित मूल्य ₹80 हजार तथा वाहन का अनुमानित मूल्य लगभग ₹10 लाख आंका गया है। जप्ती के पश्चात घटनास्थल पर मौका पंचनामा तैयार किया गया। प्रकरण में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश अभिवहन वन उपज नियम 2022 के नियम 3 के अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 460/15 एवं रेंज केस क्रमांक 02/2025 पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही जारी है।

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