अवैध रूप से जलाउ पंचमेल लकडी का संगृहण करने पर प्रकरण दर्ज किया
वनमंडलाअधिकारी विजयनंथम टी.आर. के मार्गदर्शन में शनिवार को मुखबीर की सुचना के आधार पर ग्राम खलघाट गाजीपुरा में आरोपी अंतिम पिता ताराचंद मधुकर द्वारा उनके निजी बाडे में अवैध रूप से जलाउ पंचमेल लकडी का संगृहण की सूचना मिली। सूचना के आधार पर वनपरिक्षेत्र अधिकारी धामनोद भुवानसिह मंडलोई के नेतृत्व में व परिक्षेत्र सहायक कमलसिह बघेल प.स. तितिपुरा, देवराम शिन्दे प.स. भारूडपुरा, जगदीश मालीवय प.स. उमरबन, विक्रमसिंह चौहान प.स. ढाल व समस्त वनस्टाफ की टीम गठित कर जप्ती की कार्यवाही की गई। जिसमें मौके पर जलाउ पंचमेल लकडी 40 क्विंटल जिसका मुल्य 23 हजार 360 रूपये एवं मीनीआरामशीन मोटर सहित व आराकटर 20 इंच 2 एच.पी. मोटर सहित भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 41,42,52,55 एवं म.प्र. काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 की धारा 2,6,8,9,13 के तहत् वन अपराध दर्ज कर वाहन से डिपो धामनोद लाकर प्रकरण आगामी कार्यवाही हेतु विवेचना में लिया गया।