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अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृतऑनलाईन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 3 नवम्बर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने  दीपावली त्यौहार के अवसर पर अस्थाई आतिशबाजी (पटाखे) अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्र के लिये अधिकृत किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत अस्थाई आतिशबाजी (पटाखे) अनुज्ञप्ति का आवेदन पत्र एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल (http://service.mp/gov.in) के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपनी उपयोगकर्ता आयडी पर ऑनलाईन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में पुलिस से आवश्यक जाँच करवाई जायेगी। पुलिस प्रतिवेदन एवं आवश्यक जाँच के पश्चात ही अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व जिला दण्डाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा। अस्थाई आतिशबाजी, फटाखे अनुज्ञप्ति के उक्त एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 3 नवम्बर रहेगी। आवेदन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन, प्रतिवेदन आवश्यक होगा। अस्थाई आतिशबाजी फटाखे अनुज्ञप्ति की सूची जिला कार्यालय को भेजी जायेगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने से समय-समय पर जारी किये गये प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
    आदेश के तहत प्रत्येक अस्थाई अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विकय हेतु आवश्यक जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थान एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जायेगी। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति जारी न की जाने की पाबंदी सुनिश्चित की जाये। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना घटना की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक, जिला धार, संबंधित थाना प्रभारी को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा। अनुज्ञप्ति स्थल जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकाने लगेगी उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू रेती की बोरी की व्यवस्था की जायें एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये तब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी तरह के जलित दिये, लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जावेगा तथा अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी बिक्री हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिये अनुज्ञप्ति जारी करते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना की शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। इनमें रहवासी, आबादी क्षेत्र में बिक्री होने पर संबंधित लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक-दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर एवं किसी भी संरक्षित कार्यशाला से 100 मीटर की दूरी पर होगा। यह अस्थाई दुकाने एक-दूसरे के आमने सामने नहीं होगी। दो दुकानों के बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करें। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल एवं खुली बिजली बत्तियो का प्रयोग नहीं होगा, यदि किसी बिजली की लाइन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दिवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। किसी प्रकार के तार लटके नहीं होंगे, इन बस्तियों के लिये बटन छत के पास लगाने होंगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच के फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाये।

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