अस्थाई आतिशबाजी/फटाखे अनुज्ञप्ति के लिये संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी अधिकृत
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान श्रीराम की प्राणप्रतिष्ठा सम्बन्धी आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए धार जिले में आतिशबाजी (फटाखे, फूलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम-2008 के अन्तर्गत प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि रखते हुए आदेश जारी किया है कि एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के अन्तर्गत अस्थाई आतिशबाजी (पटाखे) अनुज्ञप्ति हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को उनके क्षेत्र के लिये अधिकृत किया है। इसके लिये आवेदन-पत्र एम.पी. ई-सर्विस पोर्टल https://services.mp.gov.in/ के माध्यम से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपनी उपयोगकर्ता आयडी पर ऑनलाईन प्राप्त होने पर आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में तत्काल पुलिस से आवश्यक जॉच करवाई जावेगी। पुलिस प्रतिवेदन के पश्चात ही अविलम्ब अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी। जारी अनुज्ञप्ति 22 जनवरी तक वैध होगी। आदेश के तहत प्रत्येक अस्थाई अनुज्ञप्ति में आतिशबाजी संग्रह एवं विक्रय हेतु आवश्यक जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्थान एवं मात्रा आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जावेगी। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति जारी न की जाने की पाबंदी सुनिश्चित की जावे। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा रहवासी बस्ती में अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना/घटना की जानकारी तत्काल पुलिस अधीक्षक धार/संबंधित थाना प्रभारी को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावे। अनुज्ञप्ति स्थल जिस स्थान पर आतिशबाजी की दुकाने लगेगी उस स्थान पर पर्याप्त पानी एवं बालू रेती की बोरी की व्यवस्था की जावें एवं विस्फोटक नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये तब तक उनके साथ कोई व्यस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी तरह के जलित दिये, लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जावेगा तथा अनुज्ञप्ति स्थल पर धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आतिशबाजी बिक्री हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा दुकानदारों को अस्थाई दुकान के लिये अनुज्ञप्ति जारी करते समय केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना अन्तर्गत शर्ताे का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये। इसके तहत रहवासी/आबादी क्षेत्र में बिक्री होने पर संबंधित का लायसेंस निरस्त कर दिया जावे। आतिशबाजी को सुरक्षित एवं बंद ज्वलनशील सामग्री से बने शेड में रखना होगा। आतिशबाजी की अस्थाई दुकाने एक-दुसरे से 05 मीटर की दुरी पर एवं किसी भी संरक्षित कार्यशाला से 100 मीटर की दूरी पर होगा। यह अस्थाई दुकाने एक-दुसरे के आमने-सामने नहीं हो। दो दुकानों के बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करें। सुरक्षा दूरी के अंदर एवं इन दुकानों में प्रकाश हेतु किसी प्रकार का तेल, लेम्प, गैस लेम्प एवं खुली बिजली बत्तियों का प्रयोग नहीं हो यदि यदि किसी बिजली की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो उसे या तो दिवार पर या छत पर दृढता से लगाना होगा, किसी प्रकार के तार लटक नहीं होगे। इन बत्तियों के लिये बटन छत के पास लगाने होगे एवं एक पंक्ति की सभी दुकानों के लिये मास्टर स्विच लगाना होगा। किसी दुकान के 100 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक मास्टर स्विच के फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, ताकि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जावे। उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जावें।