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आदेश जारी

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के आदेश अनुसार  जनजातीय कार्य विभाग  धार के सहायक आयुक्त ने 16 मई 2007 के पूर्व कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) कर्मचारियों को उनकी पात्रता अनुसार एक सितंबर 2016 से “स्थायीकर्मी” घोषित किये जाने संबंधी आदेश जारी किये गये है । आदेश में पात्र कुल 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को “स्थाईकर्मी” बनाया गया है ।

          इसी प्रकार जनजातीय कार्य धार अंतर्गत कार्यरत पात्र 66 नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शासन निर्देशानुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण के फलस्वरूप समयमान / क्रमोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश प्रसारित किये गये है । इसके अलावा पात्र कुल 4 नियमित नैमेत्तिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर समयमान वेतनमान स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है।

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