एक स्कूल बस बिना वैध दस्तावेज के संचालित पाए जाने पर जब्त की
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देश पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर वाहनों में क्षमता से ज्यादा सवारी ढोने वालों पर की गई। साथ ही 15 से अधिक स्कूल बसों की विशेष चेकिंग करने पर एक स्कूल बस बिना वैध दस्तावेज के संचालित पाए जाने पर उसे जब्त की गई।