कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न की अब ऑनलाइन भी कर सकते है शिकायत
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री सुभाष जैन द्वारा कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में गुरुवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कानून के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को सुरक्षित कार्यस्थल उपलब्ध कराना तथा शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान को सुनिश्चित करना रहा। उन्होंने महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 पर नियमों एवं समिति के कार्यों व प्रक्रिया के बारे में बताया गया । श्रीमती चेतना राठौर काउंसलर द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित का आयोजन कर महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक एवं गरिमामय वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में विस्तार से जानकारी गई। इस प्रशिक्षण में स्वास्थ्य विभाग, बैंक, लीड संस्थान, निजी कंपनियाँ एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के गठन, शिकायत प्रक्रिया तथा नियोक्ता एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान ज्योति पाल, विभागीय काउंसलर द्वारा प्रतिभागियों को She-Box पोर्टल के बारे में भी अवगत कराया गया तथा यह बताया गया कि किस प्रकार महिलाएँ ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। पोर्टल पर लॉगिन, पंजीकरण एवं शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। प्रशिक्षण में उपस्थित प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रशिक्षण के दौरान सहायक संचालक श्री प्रवीण कुमार सिटोले एवं महिला बाल विकास के कर्मचारी शामिल हुए।