कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन
जिले में जारी आयोजनों और समारोहों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का सख़्ती से पालन कराया जाएगा और बिना अनुमति लाउडस्पीकर के उपयोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने सभी कार्यपालिक दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन करने को पाबंद किया है। कलेक्टर श्री मिश्रा का कहना है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए निर्धारित सीमा का पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। डीजे सिस्टम पूरी तरह बंद रहेंगे और लाउडस्पीकर केवल प्रशासन से अनुमति मिलने पर ही सीमित ध्वनि स्तर में चलाए जा सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्देशों में कहा है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर या अन्य शोर प्रदूषण फैलाने वाले साधनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहयोग दें, ताकि वातावरण शांति पूर्ण बना रहे। नियम तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।