घर-घर मतदान हेतु पूर्व में आदेशित तिथि 7 से 9 मई तक में संशोधन करते हुए नवीन तिथि 04 एवम् 05 मई नियत की गई
85+ (AVSC) एवं दिव्यांगजन (AVPD) के घर-घर मतदान हेतु पूर्व में आदेशित तिथि 7 से 9 मई तक के आदेश में संशोधन करते हुए नवीन तिथि 04 एवम् 05 मई नियत की गई है। प्रथम भ्रमण में अनुपस्थित रहे मतदाताओं के घर मतदान दल पुनः द्वितीय भ्रमण दिनांक 8 मई को करेगा नोडल अधिकारी पुलकित खंडेलवाल ने बताया कि द्वितीय भ्रमण पश्चात अन्य कोई भ्रमण नहीं किया जाएगा।कलेक्टर प्रियंक मिश्रा द्वारा सभी अभ्यर्थियों को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि यदि अभ्यर्थी चाहे तो मतदान दल के साथ अपने अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु उन्हें प्रपत्र 10 भर कर संबंधित विधानसभा के सहायक रिटर्निग अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा, इस हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।