‘‘चले बूथ की ओर’’ अभियान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 4 व 5 मई को चलाया जायेगा जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने अधिकारियों को दायित्व सौंपे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत मतदान 13 मई को होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि धार जिले में मतदान प्रकिया में अधिक से अधिक शत प्रतिशत मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए ‘‘चले बूथ की ओर’’ अभियान प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 4 एवं 5 मई को चलाया जाना है। अभियान अंतर्गत प्रत्येक मतदान केन्द्र पर ग्राम पंचायत स्तर पर गठित ‘‘पंच’’ नामक समिति जिसमें बी. एल. ओ., पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं कोटवार शामिल है, द्वारा मतदाता सूची का वाचन एवं मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा। इसी प्रकार उपखण्ड स्तर पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गठित दल द्वारा भ्रमण कर वितरित की गई मतदाता पर्चियों में से 50 मतदाता पर्ची का सत्यापन किया जाएगा। जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा चयनित मतदाता पर्ची का सत्यापन सेक्टर अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाता जो मतदान केन्द्र पर मतदान करेंगे, उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने हेतु मेन टू मैन मार्किंग करना। इसी प्रकार मतदाता जागरूकता हेतु मतदान केन्द्रों पर निम्न गतिविधियां आयोजित की जायेगी। इनमें स्थानीय खेल प्रतियोगित, महिला रैली, स्व-सहायता समूह द्वारा रंगोली प्रतियोगिता, मेंहदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, साईकिल, मोटर साईकिल रैली, मानव श्रृंखला, स्थानीय नागरिकों को शपथ पत्र का वाचन, प्रभातफेरी, व्यंजन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जायेगी। मतदान केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार गतिविधियों के तहत मतदान केन्द्र एवं नजदीकी बसाहटों में फ्लेक्स, बैनर आदि लगाना, दीवार लेखन, BAG (Booth Awarencess Group) के सदस्यों की बैठक सेक्टर अधिकारियों द्वारा ली जावेगी, कैम्पस अम्बेसडर द्वारा जागरूकता, चुनाव पाठशाला का आयोजन, महाविद्यालयों/विद्यालयों के केम्पस अम्बेस्डर एवं इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ECL) के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, घर-घर पीले चालव देकर आमंत्रित करना, स्वीप के वीडियों का प्रसारण गतिविधियों आयोजित की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने चले बूथ की ओ अभियान के सफल कियान्वयन के लिये अधिकारियों को दायित्व सौंपे जाने का आदेश जारी किया है। जिसमें सहायक रिटर्निंग अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्राधिकार में उपरोक्तानुसार कार्यों की संघन मॉनीटरिंग एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को रिर्पाेटिंग करना, तहसीलदार/नायब तहसीलदार अपने क्षेत्राधिकार में 4 एवं 5 मई को न्यूनतम 20 मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगें एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 4 एवं 5 मई को न्यूनतम 20 मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगें, मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं एवं स्व-सहायता समूह के माध्यम से मतदान दलों को सशुल्क चाय-नाश्ता-भोजन की व्यवस्था एवं उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएँ कराना सुनिश्चित करना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद अपने क्षेत्राधिकार में 4 एवं 5 मई को यूनतम 20 मतदान केन्द्रों का भ्रमण करेंगें, मतदान केन्द्रों पर मूलभूत सुविधाएं एवं स्व-सहायता समूह के माध्यम से मतदान दलों को सशुल्क चाय-नाश्ता-भोजन की व्यवस्था एवं उपरोक्तानुसार व्यवस्थाऐं कराना सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।