चुनाव कार्य में लापरवाही बरतने पर प्राथमिक शिक्षक निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने प्राथमिक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय किलौली संकुल केन्द्र राजोद विकास खण्ड सरदारपुर श्री शांतिलाल शापलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए है। ज्ञात हो कि श्री शापलिया को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान दल के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंधवानी में आयोजित प्रशिक्षण में मतदान अधिकारी 2 के रूप में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था। आयोजित प्रशिक्षण में श्री शापलिया शराब पीकर उपस्थित होने से थाना प्रभारी थाना गंधवानी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाये जाने एवं प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री शापलिया द्वारा शासकीय कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण) नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री शापलिया का मुख्यालय सहायक आयुक्त, जनजातिय कार्य विभाग रहेगा। निलंबन अवधि में श्री शापलिया को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।