जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में दिवसीय प्रशिक्षण सम्पन्न
जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा शुक्रवार को जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp Portal – dc.crsorgi.gov.in विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कलेक्टर कार्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन मे जिला योजना अधिकारी प्रेमचंद परस्ते एवं जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे। कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्य प्रदेश, भोपाल से नमित यादव, उप निदेशक एवं उनके सहयोगी मनोज कनाड़े सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड सस के द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रार उनके सहयोगी, समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी एवं कुछ प्राइवेट चिकिसालयों के सूचनदाता मौजूद रहे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं Revamp पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गई । प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु हेतु अधिनियम लागू होने वाली 11 अगस्त 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले अन्य दस्तावेजों जैसे – आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। इसी प्रकार चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को निशुल्क दिया जाएगा। बताया गया कि Revamp पोर्टल में आम नागरिकों द्वारा मोबाइल ओटीपी के माध्यम से जन्म मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जायेगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।