जिला स्तरीय वैटलेंड समिति की बैठक संपन्न
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय वैटलेंड समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ अभिषेक चौधरी, एडीएम अश्विनी कुमार रावत सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर श्री मिश्रा ने वेटलेण्ड से संबंधित विभिन्न विषयों की नगरीय निकायवार समीक्षा की। वेटलेण्ड का मुख्य उद्देश्य नदी, तालाब, जलस्रोतों को साफ रखना है। किसी भी स्थिति में नदी तालाब में गंदगी नही होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जल स्त्रोत में कूड़ा – कचरा, प्लास्टिक वेस्ट इत्यादि नहीं डाले। यदि कोई इस प्रकार की त्रुटि करता है, तो समस्त नगरीय निकाय उस पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही करे।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने सभी निकायों को निर्देश दिए की जिन नदी, तालाबों से पानी ले रहे है उनकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे। समस्त जल संरचनाओं को संरक्षित रखने हेतु समस्त निकाय नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके अलावा समस्त निकाय पानी की गुणवत्ता हेतु टेस्टिंग करावे। प्रत्येक डेम नदी तालाब पर वेटलेण्ड पर धारा 4 के पालन हेतु एक बोर्ड बनाया जाकर अनिवार्य रूप से लगाया जावे। जिसमें समस्त नियम / जानकारी अंकित हो। साथ ही इसके का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी करें। उन्होंने निर्देश दिए की समस्त नगरीय निकाय वेटलेण्ड स्थल पर वृक्षारोपण का कार्य भी करावे तथा जलस्रोतों पर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। किसी भी स्थिति में पानी की चोरी नहीं होना चाहिए। पानी चोरी होने पर जल संसाधन विभाग, विद्युत विभाग एवं अन्य संबंधित विभागो से नगरीय निकाय समन्वय स्थापित कर, पानी की चोरी रोकने हेतु वृहद अभियान संचालित करें एवं मोटर जप्ती की कार्यवाही भी करे। नगरीय निकायों में तालाबो से जो आरक्षित किये जाने हेतु कार्यवाही की गई है, उन तालाबो का पानी आरक्षित रखने हेतु सुरक्षा की विशेष कार्यवाही की जावे तथा जलस्रोतों की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देवें।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने निर्देश दिए की वेटलेण्ड नियम की धारा 04 के पालन अन्तर्गत आगामी दुर्गा उत्सव के परिपेक्ष में वेटलेण्ड/तालाबो में मूर्ति / प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु पृथक से विसर्जन कुण्ड/स्थान की वैकल्पिक व्यवस्था स्थानीय स्तर पर समस्त नगरीय निकाय सुनिश्चित करे। वेटलेण्ड अन्तर्गत 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के वेटलेण्ड इन्वेटरी का सत्यापन समस्त नगरीय निकाय आगामी एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से पूर्ण कराकर, जिला पंचायत को भिजवाएं।