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जिले में अवैध शराब व्यवसायियों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा के आदेश पर एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रम दीप सागर के निर्देशन में विधानसभा निर्वाचन-2023 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अवैध मदिरा विक्रय / परिवहन के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील से 26 अक्टूबर  तक जिले के 9 वृत्त क्षेत्रों में अवैध मदिरा विक्रय / परिवहन के कुल 754 प्रकरण, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध किये गये है। जिनमें 1387 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पंजीबद्ध प्रकरणों में कुल 628.64 बल्क लीटर देशी मदिरा, 132.94 ब.ली. विदेशी मदिरा स्पिरिट, 399.2 ब.ली. विदेशी मदिरा बियर 385 लीटर अवैध ताडी एवं हाथ भट्टी शराब बनाने के लिये संग्रहित किया हुआ कुल 1,06,473 किलोग्राम महुआ लाहन एवं 14,708.3 बल्क लीटर हाथ मट्टी शराब जप्त की गई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (2) के तहत 9 महत्वपूर्ण प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर मंदिरा के साथ 3 वाहन भी जप्त किये गये जप्त की गई । मदिरा एवं महुआ लाहन का अनुमानित बाजार मूल्य एक करोड़ 27 लाख 12 हजार 325 रुपए है तथा जप्त वाहनों का अनुमानित बाजार मूल्य रूपये  एक लाख 51 हजार रुपए हैं।यह कार्यवाही विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत लगातार जारी रहेगी।

 

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