बंद करे

जिले में सी-विजिल एप के माध्यम से प्राप्त 66 शिकायतों का किया गया त्वरित निराकरण*

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आज जिला पंचायत सभागार में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर स्थापित किए गए कंट्रोल रूम का अवलोकन किया। यहां उन्होंने मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, कंट्रोल रूम पर प्राप्त शिकायतों और सी विजिल एप पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के संबंध में उपस्थित स्टाफ से जानकरियां ली।
     कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा को जानकारी दी गई कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचन संबंधी शिकायतों का त्वरित और समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। निर्वाचन संबंधी शिकायतों के त्वरित निराकरण में सी-विजिल एप बेहद मददगार हो रहा है। जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के बाद से सी-विजिल एप के माध्यम से अब तक प्राप्त 66 शिकायतों का त्वरित और निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया गया। जिला पंचायत कार्यालय में स्थापित यह कंट्रोल रूम 24X7 कार्य कर रहा है। प्रदेश में 16 मार्च से आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी-विजिल एप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। आज दिनांक तक जिले में उक्त एप के माध्यम से कुल 66 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। साथ ही NGSP पोर्टल, 235143 पर, 1950 कॉल सेंटर और ऑफलाइन पर भी प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है।
  नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि यदि वे निर्वाचन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीधी शिकायत करना चाहते हैं, तो वे सी-विजिल एप के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिक को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सी-विजिल एप डाउनलोड करना होगा। इसके लिए नागरिक को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी होने पर फोटो या वीडियो सी-विजिल एप पर अपलोड करना होगा। शिकायत मिलने पर अगले 100 मिनट के भीतर कार्यवाही की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श चुनाव आचरण संहिता के उल्लंघन वाली शिकायतों के निवारण के लिए सी-विजिल एप तैयार किया गया है। इस एप के जरिए कोई भी नागरिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है।

"> ');