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जिले में होली एवं रंग पंचमी के दौरान मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने धार जिले में 14 मार्च को होली (धुलेण्डी जिस दिन रंग खेला जाए) तथा 19 मार्च को रंगपंचमी का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से संपूर्ण जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत होली (धुलेण्डी जिस दिन रंग खेला जाए) के लिए 13 मार्च को रात्रि 11.30 बजे से 14 मार्च को सांयकाल 04.00 बजे तक की अवधि एवं रंगपंचमी के त्यौहार के लिए 18 मार्च की रात्रि 11.30 बजे से 19 मार्च को सांयकाल 04.00 बजे तक की अवधि के लिए धार जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें एवं समस्त होटल बार (एफ.एल.-3) लायसेंस तथा वाईन रिटेल आऊटलेट को बंद रखे जाने तथा इस अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने के लिये आदेशित किया है। अतः उपरोक्त शुष्क दिवस आदेश का पालन कडाई से कराया जाना सुनिश्चित करें।

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