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जिले में 35253 मेट्रीक टन उर्वरक का स्टॉक सहकारिता एवं निजी पंजीकृत दुकानों पर उपलब्ध

जिले में रबी सीजन अंतर्गत वर्तमान में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में 9635 मेट्रीक टन यूरिया, 4994 मेट्रीक टन डीएपी, 4460 मेट्रीक टन एन.पी.के., 14413 मेट्रीक टन सिंगल सुपर फास्फेट, 1751 मेट्रीक टन एम.ओ.पी, इस प्रकार कुल 35253 मेट्रीक टन उर्वरक का स्टॉक सहकारिता एवं निजी पंजीकृत दुकानों पर उपलब्ध हैं।
         कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में अनुभाग के एसडीएम एवं उप संचालक कृषि को लगातार नगद उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर सतत निरीक्षण कर किसानों को उर्वरक वितरण हेतु प्रेरित किया जा रहा हैं। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने बताया कि जिले में उर्वरक आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हैं तथा जिले में संचालित सहकारी नगद वितरण केन्द्र पर क्षेत्र के नजदीकी निजी पंजीकृत विक्रेता जिनके पास यूरिया, डीएपी तथा एन.पी. के उपलब्ध हैं, ऐसे विक्रेता के प्रतिनिधि नगद वितरण केन्द्र पर उपस्थित होकर अधिक भीड़ होने की स्थिति में प्रत्येक कृषकों को समानुपातिक रूप से टोकन देकर धारित रकबे अनुसार उर्वरक वितरण का कार्य शुरू किया गया हैं। अऋणी एवं डीफाल्टर किसान जमीन संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड लेकर केन्द्र पर उपस्थित होने पर उर्वरक प्रदाय किया जावेगा। आगामी दिनों में घोसवास रतलाम, मांगल्या इन्दौर, मेघनगर रेक पाईन्ट से लगभग 3000 मेट्रीक टन यूरिया तथा 1200 मेट्रीक टन 12:32:16 उर्वरक प्राप्त होने वाला हैं। वर्तमान में विकास खण्ड स्तर पर निजी पंजीकृत विक्रेताओं किसान घर धार, चौधरी ट्रेडर्स सादलपुर (धार), सागरमल फकीरचंद कानवन (बदनावर), निकुंज ट्रेडींग कम्पनी कुक्षी, अश्विनी कृषि सेवा केन्द्र उमरबन, गायंत्री कृषि सेवा केन्द्र उमरबन, मॉ उमिया ट्रेडर्स घेगदा (धरमपुरी), अम्बिका कृषि सेवा केन्द्र धेगदा (धरमपुरी), पाटीदार कृषि सेवा केन्द्र धेगदा ( धरमपुरी), सरदारसिंह गुलाबसिंह तोमर उमरबन, जैन ट्रेडींग कम्पनी गंधवानी, जैन मेडीकल गंधवानी के पास यूरिया उर्वरक उपलब्ध हैं, जिनसे किसान भाई उर्वरक प्राप्त / क्रय कर सकते हैं। उन्होंने किसान भाईयों से अपील हैं कि वर्तमान में मांग अनुसार उर्वरक लगातार प्राप्त हो रहा हैं। उर्वरक की उपलब्धता एवं वैज्ञानिक अनुशंसा अनुसार फसलों में उर्वरक का उपयोग करे। साथ ही  कृषि आदान क्रय करते समय पक्का बिल अनिवार्य रूप से प्राप्त करे, यदि कोई विक्रेता निर्धारित मुल्य से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करता हैं, तो उसकी सूचना विकास खण्ड स्तर पर कृषि विभाग कार्यालय को देवे।

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