डी.आर.पी. लाईन धार में बने हेलीपैड से महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पी.जी. कॉलेज) धार के ग्राउण्ड तक 03 कि.मी. परिधि “नो फ्लाइंग झोन” घोषित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धार-144 के अंतर्गत डी.आर.पी. लाईन धार में बने हेलीपैड से महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पी.जी. कॉलेज) धार के ग्राउण्ड तक 03 कि.मी. परिधि को सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से दिनांक 7 मई 2024 को NO FLY ZONE/RED ZONE घोषित किए जाने का आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार प्रधानमंत्री जी. भारत सरकार के धार जिले में प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था तथा आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, धार जिले के डी.आर.पी. लाईन धार में बने हेलीपैड से महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पी.जी. कॉलेज) धार के ग्राउण्ड कार्यक्रम स्थल तक 03 किमी. परिधि की सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाता है। जिसमें दिनांक 7 मई 2024 को डी.आर.पी. लाईन धार में बने हेलीपैड से महाराजा भोज शासकीय स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय (पी.जी. कॉलेज) धार कार्यक्रम स्थल तक 03 कि.मी. परिधि को प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक NO FLY ZONE/RED ZONE घोषित किया जाता है। उक्त अवधि में किसी भी प्रकार का उड़ान जैसे DRONE, PARAGLIDING, HOT AIR BALLOON, UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS), OTHER FLYING OBJECTS आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 अथवा अन्य उपयुक्त सुसंगत धाराओं में विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।