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दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्री अश्विनी कुमार रावत ने विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेष के तहत कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में (यदि आंशिक रूप से आता है) 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से जनसमूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल, कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई चुनाव सामग्री (बैनर पोस्टर) का प्रदर्शन, प्रसारण तथा लाउड स्पीकर, मेगा साउंड प्रतिबंधित रहेगा। सभी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले से अर्थात 15 नवम्बर की सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टे तक अर्थात 18 नवम्बर को सांय 6 बजे तक (कुल 72 घण्टे तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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