धरमपुरी में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित
धरमपुरी में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम और तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रवर्तन दल अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण जनपद पंचायत के मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण के दौरान मध्यप्रदेश वॉलंटरी हेल्थ एसोसिएशन के संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA-2003) के तहत नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध बताया। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के तहत ई-सिगरेट के उत्पादन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, राज्य सरकार ने हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस अवसर पर जिले में तंबाकू मुक्त गांव बनाने की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने-अपने विभागों में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी रूप से लागू करें। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. कीर्ति बौरासी, जिला नोडल अधिकारी डॉ. संजय भंडारी, स्वास्थ्य विभाग के सुनील मुजाल्दे, शिक्षा, पुलिस, नगर पालिका, पंचायत, कृषि, जनजातीय, पशु चिकित्सा, विद्युत एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।