नवीन प्राथमिकता परिवार श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़े गए
जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रियायती दर पर खाद्यान्न सामग्री गेहूँ, चावल प्राप्त करने के लिये 28 प्राथमिकता परिवार श्रेणी के अतिरिक्त नवीन प्राथमिकता परिवार श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक जोड़ी गई है। नवीन श्रेणी असंगठित एवं प्रवासी श्रमिक के अतर्गत पात्रता रखने वाले परिवारों को योजना के तहत निशुल्क खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने के लिये खाद्यान्न पात्रता पर्ची प्रदाय की जावेगी। योजना के हितग्राहियों के परिवार को योजना अनुसार प्राथमिकता परिवार के लिए निर्धारित (प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम) खाद्यान्न की पात्रता होगी। पात्रता की शर्तेः-) श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत असंगठित श्रमिक, संबल योजना एवं ई-श्रम (भारत सरकार) पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक वर्तमान में किसी भी श्रेणी में पात्र न होने के कारण योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित है (ऐसे परिवार को छोड़कर जिनके मुखिया या सदस्य आयकरदाता हो या केन्द्र / राज्य सरकार के किसी कार्यालय, शासकीय / अर्द्ध शासकीय / सार्वजनिक / स्वायत्त उपक्रम, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक एवं सहकारी संस्थाएं शामिल हैं, में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी का अधिकारी / कर्मचारी. हो)। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित श्रमिक का पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिये श्रम विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। खाद्यान्न पर्ची हेतु आवेदन करने की प्रकिया एवं आवश्यक दस्तावेजः- आवेदक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों (परिवार समग्र आईडी, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित श्रमिकं का पंजीयन प्रमाण पत्र तथा परिवार के मुखिया या किसी एक सदस्य का मोबाईल नंबर) के साथ ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वर्तमान जिले में 28 प्राथमिकता परिवार श्रेणी एवं अन्त्योदय श्रेणी के कुल-368630 पात्र परिवार, सदस्य संख्या 1594585 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित 837 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह निशुल्क खाद्यान्न सामग्री गेहूँ चावल प्रदाय किया जा रहा है।