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निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के कामगारों को मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 विधानसभा के आम चुनाव 2023 कार्यक्रम अनुसार मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) निर्धारित है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश राज्य के निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता है उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस 17 नवम्बर को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने धार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में स्थित औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा अन्य सभी स्थापना के नियोजकों को निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थान में कार्यरत से व्यक्तियों को, जिनमें आकस्मिक एवं दैनिक मजदूर भी सम्मिलित है, जो मध्यप्रदेश राज्य के पंजीकृत मतदाता है उन्हें विधानसभा आम चुनाव-2023 मतदान तिथि 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश प्रदान करें, ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

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