निजी क्षेत्र के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापित करने हेतु 14 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित
यांत्रिकीय सहायक कृषि अभियांत्रिकी ने बताया कि कृषको को किराये पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर सेवाऐं देने के उध्देश्य से बैंक ऋण के आधार पर कस्टम हायरिंग केन्द स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियो से ऑन लाइन के माध्यम से संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल www.chc.mpdage.org पर 14 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किये जा रहे है। प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु आवश्यक ट्रेक्टर एंव कृषि यंत्रो के क्रय की लागत पर आवेदको को 40 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिंक्ड बैंक एण्डेड (Credit Linked Back Ended) अनुदान दिया जायेगा। अनुदान की गणना सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एक दिसम्बर 2023 में उल्लेखित प्रत्येक यंत्र हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार अधिकतम सीमा तक की जावेगी। इसके साथ ही हितग्राही भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) अंतर्गत लाभ प्राप्त करने करने के भी पात्र होंगे। धार जिले मे कुल 19 (सामान्य-11, अनुसुचित जाति-03, अनुसुचित जन जाति-03, एस. आर.एल.एम. के कृषक समुह-01, एफपीओ-01) लक्ष्य संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी द्वारा प्रदाय किये गए है। प्रत्येक आवेदक को आवेदन हेतु धरोहर राशी 10 हजार रुपए बैंक ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री इंदौर के नाम से बनवा कर ऑन लाइन आवेदन के समय अपलोड करना होगी । 16 अगस्त 2024 कम्पुटराईज्ड लॉटरी संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी भोपाल मे संपादित की जाएगी जिसकी प्राथमिकता सुचिया सांय तक पोर्टल www.chc.mpdage.org पर देखी जा सकेगी। लॉटरी मे चयनित आवेदको को बैंक ड्राफ्ट की मुल प्रति अभिलेखो के सत्यापन के समय संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय इंदौर में जमा करायी जाना अनिवार्य होगी । विस्तृत विवरण संचालनालय की वेबसाईट www.chc.mpdage.org पर देखा जा सकता है। साथ ही जिले के नोंगाव स्थित कार्यालय यांत्रिकीय सहायक पंकज पाटीदार से कार्यालयीन समय पर और मो.नं. 7974045900 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।