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निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय अधिकारियों को घोषणा पत्र देना जरूरी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के निर्देशों के पालन में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र देने के निर्देश जारी किए हैं। यह घोषणा पत्र निर्वाचन कार्य में लगे समस्त शासकीय अधिकारियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के दो दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप में जिला निर्वाचन अधिकारी को देना है। यह घोषणा पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर भेजे जायेंगे। कलेक्टर द्वारा समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। घोषणा पत्र में नाम, पदस्थापना, पदस्थापना का दिनांक तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र कि मैं वर्तमान इलेक्शन में किसी प्रत्याशी, राज्य अथवा जिला स्तर के लीडिंग पॉलीटिकल फंक्शनरी का नजदीकी रिश्तेदार नहीं हूँ। यह जानकारी बिंदु-ए में तथा बिंदु-बी में इस बात का प्रमाण-पत्र देना है कि मेरे विरूद्ध कोई क्रिमिनल केस किसी भी न्यायालय में प्रचलित नहीं है। यदि हाँ तो इसकी पूरी जानकारी देना है। इन दो बिंदुओं पर प्रमाण-पत्र तत्काल देने के निर्देश दिए गए हैं।

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