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नेशनल लोक अदालत में लंबित पंजीबद्ध मामलों में कुल- 623 मामले अर्थात लिये गये मामलों के 52 प्रतिशत मामलों का हुआ निराकरण। कुल मिलाकर सभी मामलों में 989 लाख रूपये की राशि के अवार्ड हुए पारित-2853 व्यक्ति हुए लाभान्वित

राष्ट्र्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली, एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 10.05.2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।

      उक्त नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ माननीय मुख्य न्यायाधिपति म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर श्री सुरेश कुमार कैत, के द्वारा ऑनलाईन माध्यम से किया गया। इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्री संजीव कुमार अग्रवाल जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, बैंकिंग कंपनी मैनेजर, विद्युत वितरण कंपनी के पदाधिकारी, एवं दूरसंचार विभाग व अन्य समस्त विभागांें के पदाधिकारीगण उपस्थित रहें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, के सचिव श्री प्रदीप सोनी द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत हेतु संपूर्ण जिले के लिए कुल 37 खंडपीठ का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के दाण्डिक एवं सिविल राजीनामा योग्य कुल 623 लंबित मामलों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया गया, जिसमें 1561 व्यक्ति लाभान्वित हुए व 5,50,74,632/-रूपये (पांच करोड़ पचास लाख चौहत्तर हजार छः सौ बत्तीस रूपये मात्र) के अवार्ड पारित किये गये, साथ ही 1255 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें कुल 4,38,89,541/- (चार करोड अडतीस लाख नवासी हजार पांच सौ इक्तालीस रूपये मात्र)े की वसूली हुई तथा 1292 व्यक्ति लाभान्वित हुए। इस प्रकार आज की नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सकल कुल 1878 प्रकरण निराकृत कर 9,89,64,173/-रूपये (नौ करोड़ नवासी लाख चौछठ हजार एक सौ तेहत्तर रूपये मात्र) की राशि के अवार्ड पारित किये गये, जिसमें 2853 लोग लाभान्वित किये गये। लोक अदालत से निराकृत प्रकरण के पक्षकारों को वन विभाग के समन्वय से न्याय वृक्ष के रूप में जाम, आम कटहल, आंवला, बेलपत्र जामुन, आदि वितरित किये गये। पक्षकारों के लिये नगर पालिका धार द्वारा पेयजल व्यवस्था भी की गयी। नेशनल लोक अदालत के सूत्र वाक्य ना तो कोई जीता ना कोई हारा की तर्ज पर आपसी सहमति से पक्षकारों के मध्य राजीनामा होने से प्रकरणों का हमेशा-हमेशा के लिये अंत हुआ।

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