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नेशनल लोक अदालत में होगा ट्रेफिक संबंधी मामलों का निराकरण नेशनल लोक अदालत 13 दिसंबर को

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा बताया गया कि नेशनल लोक अदालत में पारिवारिक मामलें, संपत्तिकर, जलकर, बैंक ऋण, बिजली बिल, न्यायालय के राजीनामा योग्य मामले निराकरण हेतु लिये जावेंगें। साथ ही साथ ट्राफिक चालान संबंधी मामलें भी सक्षम न्यायालय द्वारा विचार में लिये जावेंगे। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया है कि नेशनल लोक अदालत में शामिल होकर अधिक से अधिक संख्या में मुकदमों का निराकरण कराते हुए लाभ प्राप्त करे। जिससे नेशनल लोक अदालत की मंशानुरूप आम जनता को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

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