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प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धार जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में नगर, गाँव, कस्बों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत ऐसे व्यक्ति जो बाहरी लोगों को किरायेदारों के रूप में या घरेलू नौकर के रूप में रखते है एवं होटल व लॉज के संचालकों द्वारा अपनी होटलों में व्यक्तियों को बिना आईडी कार्ड के ठहरने देते हैं उन्हें पुलिस विभाग को ऐसे लोगों की जानकारी देने के लिए आबद्ध किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित्त के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश सम्पूर्ण धार जिले की सीमा क्षेत्र नगर, गाँव, कस्बों में के भीतर 30 मार्च तक प्रभावशील रहेगा।

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