प्राथमिक शिक्षको के प्रथम एवं द्वितीय क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति के आदेश जारी
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में जिलान्तर्गत जनजातीय कार्य विभाग की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम एवं द्वितीय कमोन्नत वेतनमान स्वीकृति के आदेश जिला कमोन्नति हेतु गठित समिति के अनुमोदन पश्चात प्रसारित किए गए है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री बी.के. शुक्ला ने बताया है कि विभागान्तर्गत कार्यरत नवीन शिक्षकीय संवर्ग (प्राथमिक शिक्षक) के कर्मचारियों के 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर प्राप्त गोपनीय प्रतिवेदनों पर गठित दल द्वारा उनके मतांकन का परीक्षण कर शासन नियमानुसार पात्रता रखने वाले कुल 1408 प्राथमिक शिक्षकों के प्रथम कमोन्नत वेतनमान आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 12 वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण करने वाले 600 एवं 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले 808 प्राथमिक शिक्षको को इसका लाभ प्रदाय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन प्राथमिक शिक्षकों की सेवा अवधी 12 अथवा 24 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं, तथा जारी आदेश में नाम नही है, उनके संबंध में संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से पुनः उनकी 12 वर्ष अथवा 24 वर्ष की सेवा अवधी पूर्ण होने से विगत 5 वर्षों से वर्तमान वर्ष तक के गोपनीय चाहे जा रहे हैं। शेष रहे प्राथमिक शिक्षकों के गोपनीय प्रतिवेदन संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से संकलित कर जिला कार्यालय में प्राप्त होने की स्थिति में यथाशीघ्र उनके मतांकन का परीक्षण किया जाकर पात्रता रखने वाले प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।