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*बगैर हेलमेट पहने दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पम्पों से नहीं मिलेगा पेट्रोल*

जिला प्रशासन द्वारा धार जिले की राजस्व सीमा के अंतर्गत बिना हेलमेट धारण किये चलने वाले दो पहिया वाहन चालकों की रोकथाम एवं इस पर नियंत्रण हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत् प्रतिबंधात्मक आदेश जारी जारी किया है। आदेश के तहत जिले में ऐसे दो पहिया वाहन चालक, जिनके द्वारा हेलमेट धारण नहीं किया है, उन्हें किसी भी पेट्रोल पम्प द्वारा पेट्रोल का प्रदाय नहीं किया जायेगा। इस आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 31 जुलाई 2025 से लागू होकर 28 सितम्बर 2025 तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/संचालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। उपर्युक्त प्रतिबन्ध मेडिकल संबंधी मामलों व आकस्मिक स्थिति में लागू नहीं होगा। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे ।

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