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बागडी नदी पर निर्मित पुल पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

 अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग क्षेत्र धार रोशनी पाटीदार ने बडनगर से केसूर मार्ग के कि.मी. 27/6 बागडी नदी को देखते हुए “दण्ड प्रकिया संहिता 1973” की धारा 144 जा.फो. के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है कि ग्राम पंचायत केसूर, बडनगर से केसूर मार्ग के कि.मी. 27/6 बागडी नदी पर निर्मित पुल पर भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश 30 अप्रैल 2024 तक प्रभावशील रहेगा।

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