बाल-विवाह के संबंध में शिकायत/हेल्पलाईन नम्बर पर दे सकगे
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले में प्रतिवर्ष अलग-अलग समुदायों द्वारा अपने-अपने समाज के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाता है । उक्त सामूहिक विवाह आयोजन समारोह में बाल विवाह की शिकायते प्राप्त होती है, इस हेतु जिलेभर में सामूहिक विवाह आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया है कि सामूहिक विवाह समारोह आयोजन के पूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने वाले समस्त वर-वधु केे पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ के साथ अनके आयु संबंधी शासकीय दस्तावेजअंकसूची पेनकार्ड आदि(वर-वधु के निरक्षर होने की स्थिति में ही अन्य दस्तावेज मान्य होगे) संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना में परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत करेगें सामूहिक विवाह आयोजन समिति द्वारा जिन वर-वधु के फोटो एवं आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगे केवल उन्ही वर-वधु का विवाह ही सामूहिक विवाह सम्मेलन में संपादित करवाया जायेगा । उन्होंने बताया कि यदि उक्त निर्देशो के जारी होने के पश्चात यदि किसी सामूहिक विवाह सम्मेलन में किसी भी नाबालिग बालक/बालिका का विवाह सम्पन्न होता है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की विभिन्न धाराओें में प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधित सामूहिक विवाह आयोजन समिति के पदाधिकारियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी । बाल-विवाह शिकायत/हेल्पलाईन नम्बर जन सामान्य एवं सुधी नागरिकों, समाजसेवीयों द्वारा द्वारा अपने आस-पड़ोस में होने वाले बाल-विवाह की षिकायत/जानकारी अपने क्षेत्र के परियोजना कार्यालय, एकीकृत बाल विकास सेवा एवं कार्यायल जिला कार्यक्रम अधिकारी महिल एवं बाल विकास कलेक्टोरेट कार्यालय धार या दूरभाष नम्बर 07292-357492 या चाइल्डलाईन नं 1098 पर दे सकते है ।