बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मसाला पिसाई कारखाना सील मिलावट की जाँच हेतु 5 नमूने लिए
कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल द्वारा धार जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत आजाद मार्ग, हाथीवाले मंदिर के पीछे, वार्ड क्रमांक 15, राजगढ, तहसील सरदारपुर, धार स्थित जय बिजासन किराना नाम से संचालित मिर्ची पिसाई कारखाना का निरीक्षण किया गया। । इस दौरान इंदौर निर्मित हीरा ए वन हल्दी पाउडर 10 किलो के भारती पैक में 62 पैक विक्रय हेतु पाए गए जिसका विक्रय किया जा रहा था। मौके पर दले एवं खड़े मसाले भी विक्रय हेतु भंडारित पाए गए। मौके पर मिर्ची पिसाई कारखाने के संयंत्र में कुल 40 हॉर्स पावर क्षमता की 4 बिजली से संचालित मोटर्स पाई गई। संचालक रमेश चंद्र राठौड़ ने संयत्र की प्रतिदिन पिसाई क्षमता 500kg बताई। पिसाई खरखाने में खड़ी मिर्ची लगभग 12 क्विंटल पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित लाल मिर्च पाउडर के 2 नमूने, मिर्ची निर्माण में उपयोग किए जा रहे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल का 1 नमूना, हीरा A 1 ब्रांड हल्दी पाउडर एवं काली मिर्च का नमूना जांच हेतु लिए गए है।
रमेश चंद्र राठौड़ के पास मसाला पिसाई निर्माण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनतर्गत अवश्यक लाइसेंस नहीं पाया गया, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा पिसाई कारखाना परिसर को सील किया गया। मौके पर लाल मिर्च पाउडर 166 किलो, काली मिर्च 19 किलो, एवं हीरा A 1 हल्दी पाउडर 618 किलो जप्त की । जप्त सामग्री की कुल कीमत 156170.00 रूपए है। मसाला पिसाई कारखाना संचालित करने हेतु अवश्यक खाद्य लाइसेंस नहीं होने के कारण कारखाना को सील किया गया।
सम्बंधित कारोबारकर्ताओ के विरुद्ध बिना लाइसेंस खाद्य व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं 63 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी ।