बैंकर्स संदेंहास्पद लेनदेन की जानकारी दें -कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा
सभी बैंक संदेंहास्पद बैंक लेनदेन की त्वरित जानकारी दें।सभी जानकारियॉ समय पर दें। जिनका बैंक में लॉकर है उनकी भी निगरानी रखे। आयकर विभाग सतर्कता के साथ कार्य करें ।सभी विधानसभा में सूचना तंत्र सक्रिय रहे। अवैध मदिरा के परिवहन सतत कार्यवाही करें। यह निर्देष कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सोमवार को कलेक्टेªट सभागार में आयोजित आगामी लोकसभा आम निर्वाचन-2024 अंतर्गत व्यय निगरानी की समीक्षा बैठक दिए। बैठक में व्यय अनुवीक्षण के संबंध में आयकर विभाग, आबकारी विभाग एवं बैंक प्रबंधक को उनकी भूमिका एवं दायित्व के संबंध में मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से बिंदुवार जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा बैंक से लिए गए लेनदेन के स्त्रोतों की जांच के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अष्विनी कुमार रावत , नोडल अधिकारी व्यय लेखा, आयकर विभाग के अधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त सहित बैंक के शाखा प्रबंधक मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि निर्वाचन के दौरान सभी होटलों, फार्म हाऊस, हवाला एजेंटों, वित्तीय दलालों, केश केरियरों द्वारा धन राशि की नगदी संबंधी गतिविधियों पर कडी निगरानी रखे। आयकर विभाग शिकायतें प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नम्बर चौबीस घंटे नियत्रंण कक्ष स्थापित करेगा। शिकायत/सूचना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध स्वतंत्र जॉच करेंगें। इसके अतिरिक्त अन्वेषण निदेशालय और वित्तीय आसूचना ईकाई (एफआइयू) अभ्यर्थी के शपथ पत्र को डाउनलोड कर उसके द्वारा घोषित परिसम्पत्तियों और देयताओं को सत्यापित करेगा और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के माध्यम से राज्य के डीजी आयटी को रिपोर्ट भेजेगा। अन्वेषण निदेशालय आयकर विभाग के पास उपलब्ध सूचना का भी सत्यापन करेगा और जहाँ भी परिसम्पत्तियों, देयताओं या लंबित देयता के संबंध में सूचना छिपाए जाने का मामला हो तो रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजेंगे।निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को लुभाने के लिए तस्करी के सामान/निषिद्ध माल और अन्य अवैध, वस्तुओं के परिवहन भण्डारण एवं विवरण पर निगरानी की जाएगी। गैर-मौद्रिक प्रलोभनो जैसे, साड़ी, शर्ट, टोपी, स्कार्फ, मास्क, धोती, घरेलू एवं रसोई के सामान को पकड़ना जो मतदाताओं को प्रलोभन में प्रयुक्त होना सम्भव है इसकी लागातार मॉनीटरिंग करें। निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों के संबंध में पैट्रोल पम्पों की बिक्री की निगरानी, मदिरा कारखाने, बोतल बन्द करने की इकाइयों, मदिरा के गोदमों को सतत निगरानी में रखे। मदिरा की अवाजाही विशेषकर अन्तराज्यीय सीमाओं पर निगरानी हेतु नाके पर कार्यवाही करें।