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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अपर जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव केशव पांडेय द्वारा जिले में आगामी महाशिवरात्रि, होली, गुड़ी पड़वा, ईद-उल-फितर, विभिन्न जयंती समारोह, अन्य त्यौहारों एवं परीक्षाओं के दौरान कानून-व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, वक्ता अथवा राजनीतिक दल किसी धर्म, जाति अथवा व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा एवं न ही साम्प्रदायिक उन्माद अथवा जातिगत संघर्ष उत्पन्न करने वाली सामग्री का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा किसी को इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा तथा यातायात व्यवस्था में बाधा डालने वाला कोई कार्य नहीं करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के धरना, जुलूस, प्रदर्शन आदि हेतु एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति अग्निशस्त्र, विस्फोटक पदार्थ अथवा आक्रमण में प्रयुक्त होने वाले हथियार जैसे चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छुरा आदि लेकर नहीं चलेगा, न ही इनका संग्रह अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा। ऐसे तत्वों/व्यक्तियों के भ्रमण अथवा कार्यक्रम, जिनसे साम्प्रदायिक सद्भाव, समरसता एवं लोक शांति प्रभावित होने की संभावना हो, प्रतिबंधित रहेंगे। कोई भी जाति विशेष का व्यक्ति या समूह किसी नगर, ग्राम, मोहल्ले अथवा अन्य स्थान पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे जातीय हिंसा अथवा विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। शांति भंग करने वाले किसी भी कृत्य में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पेट्रोल पंप संचालक अथवा खुदरा विक्रेता वाहन के अतिरिक्त बोतल या किसी अन्य कंटेनर में पेट्रोल-डीजल का विक्रय नहीं करेगा। इस प्रकार वाहन के अतिरिक्त पेट्रोल-डीजल का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार जिले की राजस्व सीमा में संचालित समस्त होटल, लॉज, धर्मशाला एवं गेस्ट हाउस के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे प्रत्येक आगंतुक का विवरण अनिवार्य रूप से गेस्ट रजिस्टर में संधारित करेंगे तथा बिना पहचान सत्यापन के किसी को भी कमरा आवंटित नहीं करेंगे। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति अथवा गतिविधि की सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से ऐसी आपत्तिजनक, भ्रामक या भड़काऊ सामग्री का प्रकाशन-प्रसारण नहीं करेगा, जिससे धार्मिक, जातिगत अथवा राजनीतिक भावनाएं आहत हों। किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे, पोस्टर, पेम्पलेट आदि का प्रदर्शन या वितरण प्रतिबंधित रहेगा। विवादित या सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 72/1998 में पारित आदेश दिनांक 18 जुलाई 2005 एवं उच्च न्यायालय जबलपुर (म.प्र.) की याचिका क्रमांक 4792/2005 में पारित निर्णय दिनांक 06 जनवरी 2005 के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे) के उपयोग संबंधी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। होली पर्व के दौरान जबरन रंग अथवा पानी डालना तथा नशे की हालत में सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी प्रकार की सभा, रैली, प्रदर्शन तथा लाउडस्पीकर/डीजे के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। परीक्षा केंद्रों में नकल सामग्री एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन आदि) लेकर प्रवेश निषिद्ध रहेगा (परीक्षा नियमों के अधीन)। यह आदेश शासकीय कार्य में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मियों एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश धार जिले की सीमा में निवासरत प्रत्येक नागरिक पर लागू होगा तथा तत्काल प्रभाव से लागू होकर 27 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

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