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मतगणना दिवस 3 दिसंबर को शुष्क दिवस घोषित

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा द्वारा विधानसमा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत मतगणना तिथि दिनांक 03 दिसम्बर-2023 को संपूर्ण दिवस की अवधि के लिए शुष्क दिवस घोषित किये जाने का जारी आदेश किया गया है। जिसके तहत् धार जिले की 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानें, 02 होटल बार (FL-3) लायसेंस तथा 02 वाईन आऊटलेट्स बंद रहेगे। उक्त शुष्क दिवस अवधि के दौरान मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ग के प्रावधान लागू होगे, जिसमे घोषित शुष्क अवधि के दौरान जिले के भीतर किसी होटल, भोजन, आहार गृह. मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जावेगा और न ही वितरित किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 2 दो हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहां स्पिरिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ, जो उसके कब्जे में पाए जाए, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए। मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाईंट/सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेखित अनुसार नियत तिथि में किसी को भी शराब बिक्री / सेवा की अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब, होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायसेंस उपलब्ध है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/ सेवा की अनुमति नहीं होगी।

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