मतदाता परिचय-पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई-मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/k से डाउनलोड किया जाकर मतदान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। ज्ञात हो कि लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाता की पहचान के लिये आयोग द्वारा जारी मतदाता का फोटो युक्त परिचय पत्र के साथ-साथ जो 12 अन्य दस्तावेजों को मान्य किया गया है, उनमें ई-मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र शासन, राज्य शासन, लोक उपक्रम और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गऐ जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।