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मतदान के दिन 5 जनवरी 2024 को जिले के संबंधित क्षेत्रों में एक दिन का सार्वजानिक अवकाश घोषित

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) श्री अश्विनी कुमार रावत ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार संबंधित पंचायतों/नगरीय निकायों एवं निर्वाचन क्षेत्रों में निवास करने वाले शासकीय / अर्द्ध शासकीय / शासकीय निगमों के कर्मचारियों/अधिकारियों को “परकाम्य लिखित अधिनियम” अन्तर्गत मतदान के दिन जिले के संबंधित क्षेत्रों में 5 जनवरी 2024 को एक दिन का सार्वजानिक अवकाश घोषित किया गया है। अतः दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुवे आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
         ज्ञात हो कि त्रि-स्तरीय पंचायतों/नगरीय निकायों में निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) अन्तर्गत मतपेटी/ई.व्ही.एम. से मतदान दिनांक 5 जनवरी 2024 व ई.व्ही.एम से मतगणना 9 जनवरी 2024 को सम्पन्न होगी।

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