मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल / कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित
लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत संसदीय लोकसभा क्षेत्र-25, धार-महु (अ.ज.जा.) का 13 मई को मतदान संपन्न होना है। लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत संसदीय लोकसभा क्षेत्र-25, धार-महु (अ.ज.जा.) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले मतदान केन्द्रों पर शांति एवं कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अश्विनी कुमार रावत ने आदेश जारी किया है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में (यदि आंशिक रूप से आता है) 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह स्थानीय परिशांति भंग करने के उद्देश्य से, जनसमूह न तो एकत्रित करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा, जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो। मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी/कर्मचारी तथा सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में मोबाईल / कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान स्थलों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी राजनैतिक दल की कोई चुनाव सामग्री (बैनर/पोस्टर) का प्रदर्शन / प्रसारण तथा लाउड स्पीकर / मेगा साउंड प्रतिबंधित रहेगा। आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 11 मई को सायं 6 बजे के पश्चात किसी भी प्रकार से किये जाने वाले चुनाव प्रचार रैली, ध्वनि विस्तार यंत्र, नुक्कड सभाएं एवं आम सभाएं पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। उक्त अवधि में अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाला डोर टू डोर केम्पेनिंग (Door to Door Campaining) प्रतिबंध की परिधी में नहीं होगा अर्थात डोर टू डोर केम्पेनिंग (Door to Door Campaining) पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से किया जा सकेगा।
जिला धार के लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के तहत संसदीय लोकसभा क्षेत्र-25, धार-महु (अ.ज.जा.) के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले समस्त मतदान केन्द्रों की 200 मीटर तक की सीमा क्षेत्र में प्रभावी होगा। यह आदेश मतदान दिवस 13 मई 2024 को मतदान समाप्ति के 48 घण्टें पहले से अर्थात 11 मई
को सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति के आगामी 24 घण्टें तक अर्थात 14 मई को सांय 6 बजे तक (कुल 72 घण्टे) तक लागू रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा