मेसर्स सांई उत्तम इण्डस्ट्रीज गणपुर को 6 जनवरी 2026 को पेशी पर उपस्थित होने का सूचना पत्र जारी
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव केशव पांडेय ने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 04/2021/विविध अपराध में अनावेदकगण महादेव पिता गंगाराम पाटीदार संचालक एवं श्रीमती संतोष पाटीदार प्रोप्रायटर- मेसर्स सांई इण्डस्ट्रीज मनावर-बडवानी रोड ग्राम गणपुर तहसील मनावर जिला धार को पेशी 6 जनवरी 2026 को उपस्थित होने के लिये सूचना पत्र जारी किया है।
ज्ञात हो कि श्री एम के वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला धार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष खाद्य सुरक्षा एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) व (V) का उल्लंघन में अधिनियम की धारा 52 व 58 के तहत शारित अधिरोपित किये जाने हेतु उक्त संबंधित के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया है। जिसमें आपके प्रतिष्ठान/फर्म के खाद्य पदार्थ मोदी बोले करोड़पति बनिये वेफर्स पेक एवं एल एन लबरेस नमकीन कटोरी पेक तथा पॉम आईल लूज का नमूना 01.10.2019 लगभग दोपहर 03.00 बजे को लिया गया है, खाद्य पदार्थ मोदी बोले करोड़पति बनिये वेफर्स पैक एवं एल एन लबरेस नमकीन कटोरी पेक खाद्य विश्लेषक, भोपाल की रिपोर्ट अनुसार मिथ्याछाप पाये गये है तथा खाद्य पदार्थ पॉम आईल लूज विक्रय हेतु प्रतिबंधित पाया गया है। साथ ही आपसे चाही गई जानकारी खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदाय नहीं की गई है । जो कि अधिनियम की धारा 26 (2) (ii) व (V) का उल्लंघन है।
इसलिए उक्त संबंधित अथवा संबंधितों अभिभाषक उपस्थित होकर उपरोक्त संलग्न परिवाद में वर्णित तथ्यों के संबंध में अपना जवाब प्रस्तुत करें कि क्यों न खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) व (V) का 1 उल्लंघन होकर अधिनियम की धारा 27 (1) (3) के अंतर्गत उत्तरदायी होने से अधिनियम 2006 की धारा 52 व 58 के अंतर्गत क्रमशः रूपये 3.00 लाख एवं रूपये 2.00 लाख कुल रूपये 5.00 लाख (रूपये पांच लाख) तक की शास्ति प्रत्येक पर पृथक-पृथक अधिरोपित की जावे? उक्त कारण बताओं सूचना पत्र का जवाब न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के समक्ष पेशी 06.01.2026 को समय प्रातः 11.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपके विरुद्ध लगाये गये आरोप स्वीकार है तथा एकपक्षीय निर्णय लिया जावेगा।