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यूरिया के अवैध परिवहन पर संबंधितो के विरूद्ध दर्ज कराई गई एफ.आई.आर

 कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में कृषि विभाग द्वारा कृषि आदान गुण नियंत्रण अंतर्गत 26 अक्टूबर को रात्रि 2.10 बजे मुखबीर से दुरभाष पर प्राप्त सूचना के आधार पर गणेश चौक बिड़वाल पर आयसर कमांक GJ 05 BX 6678 को रोका गया। जिसमें ईफको कम्पनी का 330 वेग यूरिया (45 किग्रा / बैग) प्राप्त हुआ। उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग ने बताया कि वाहन चालक से पुछे जाने पर बताया गया कि उक्त यूरिया उर्वरक व्यापारी मयंक जैन निवासी थांदला से पप्पु सेठ उर्फ अनिल कुमार इंदरमल जैन लाबरिया तहसील सरदारपुर के यहा उतारना था। वाहन चालक से 330 बैग युरिया के बिल बिल्टी आदि दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रकरण का मौके पर पंचनामा बनाया गया तथा वाहन सहित 330 बैग यूरिया को जप्त कर पुलिस थाना कानवन की सुपूर्दगी में दिया गया तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 5, 7, 8, 35 तथा अवैध रूप से उर्वरकों का परिवहन करने के लिये परिवहन संचलन नियंत्रण आदेश 1973 की धारा 3 एवं 4 का उल्लंघन किये जाने से उर्वरक व्यापारी मंयक जैन निवासी थांदला जिला झाबुआ, अनिल कुमार जैन निवासी लाबरिया तह, सरदारपुर तथा वाहन चालक एवं वाहन स्वामी उमेश पिता मनोहरलाल निवासी थांदला, जिला झाबुआ के विरूद्ध थाना कानवन में एफ.आई.आर. कमांक 0612/ 2023 27 अक्टूबर से अपराध दर्ज कराया गया है। उपरोक्त कार्यवाही कृषि विभाग के जिला स्तरीय उर्वरक निरीक्षक श्री राकेश मण्डलोई, उर्वरक निरीक्षक सरदारपुर श्री राजेश बर्मन तथा उर्वरक निरीक्षक बदनावर श्री घनश्याम बग्गड़ द्वारा संयुक्त रूप से की गई।

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