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लायसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं कर सकेंगे, समिति गठित

जिला दण्डाधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा ने म.प्र. नगरपालिका निगम अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अनुमति पत्र (लायसेंस) के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय नहीं करने के लिये निर्देश दिये गये है। नगरीय निकायों से अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा लायसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या निर्दिष्ट स्थानों के अतिरिक्त पशु, मांस तथा मछली का विक्रय किया जाने के संबंध में उक्त प्रावधानों के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिसके कारण नगरीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर अवैध/नियम विरुद्ध पशु, मांस तथा मछली का विक्रय किया जा रहा है। जिससे आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि तथा गंदगी फैलने की स्थिति निर्मित हो रही है। इससे ना केवल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वरन मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा ने दिये गये निर्देशों के पालन कराने के लिए समिति का गठन किए जाने का आदेश जारी किया है। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समिति में अध्यक्ष रहेंगे, जबकि मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी सदस्य सचिव, नगर पुलिस अधीक्षक/निरीक्षक (संबंधित नगर पालिका/नगर परिषद् क्षेत्र) , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (अनुभाग स्तरीय), पशु चिकित्सा अधिकारी (अनुभाग स्तरीय), विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी इस समिति में सदस्य बनराए गए है। गठित समिति द्वारा जाँच एवं कार्यवाही संपादित करने हेतु मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् द्वारा अपने क्षेत्र का सर्वे कार्य किया जावेगा। उक्त सर्वे कार्य एक दिवस में पूर्ण किये जावे। उपरोक्त गठित समिति यह सुनिश्चित करें कि बिना अनुज्ञप्ति के अथवा लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में मांस तथा मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करें। अगर किसी दुकानदार/व्यापारी के पास अनुज्ञप्ति अथवा लायसेंस हो तो यह सुनिश्चित हो कि दुकान में साफ-सफाई समुचित हो, कचरे का निष्पादन समुचित हो, मांस विक्रय खुले में न हो तथा दुकानों के सामने अपारदर्शित कांच लगाया जायें। मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मांस की दुकानों पर सतत मॉनिटरिंग की जावें कि जारी लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन न हो। सरकारी भूमि पर मांस, मछली की दुकान का व्यवसाय कर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है तो तत्काल अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जावे। मांस, मछली विक्रेता के पास यदि लायसेंस हो तो वह अपने दुकान पर उसकी प्रति चस्पा करें। ऐसे दुकानदार/व्यापारी जिनके पास मांस विक्रय का लायसेंस नही है, लेकिन उनके द्वारा लायसेंस की सभी शर्तों का पालन किया जा रहा है तो मुख्य नगर पालिका/नगर परिषद् अधिकारी एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी उन्हें दुकानदार/व्यापारियों को म.प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268 एवं 269 के अन्तर्गत एवं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लायसेंस जारी किया जाये। उपरोक्त समिति द्वारा जागरूकता दस्ते (Awareness Squad) का गठन किया जावें एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा स्वच्छ एवं ताजा भोजन के बारे में जागरूकता अभियान चलाये जायें। समिति अगर गैर लायसेंस या लायसेंस की शर्ते, जिसमें साफ-सफाई, कचरे का समुचित निष्पादन और खुले में मांस न बेचना शामिल है का उल्लंघन पाया जाता है तो नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 268 एवं 269 एवं Solid Waste Management Services, Rules, 2000 के उपनियम क्रमांक 15 के अन्तर्गत जुर्माना/शास्ति लगाया जाये। यह समिति 31 दिसम्बर तक विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधात्मक, अतिक्रमण हटाना, साफ-सफाई की आवश्यक कार्यवाही की जाकर संयुक्त जाँच प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें

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