लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को मतगणना दिवस के अवसर पर संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत 4 जून 2024 को मतगणना दिवस के अवसर पर संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित करने के आदेश जारी किये गये है।
आदेश के तहत् जिले की 88 कम्पोजिट मदिरा दुकानें, 3 होटल बार लायसेंस तथा 2 वाईन आऊटलेट के साथ 2 डिस्टलरी तथा देशी मदिरा विनिर्माणी इकाईयां एवं 4 विदेशी मदिरा विनिमार्णी इकाईया तथा 5 देशी मदिरा स्टोरेज भांडागार भी बंद रहेंगे। साथ ही मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहद घोषित शुष्क दिवस में जिले की किसी होटल, आहार गृह, मधुशाला में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक तथा निजौ स्थान में कोई भी स्पिरिटयुक्त, किण्विल या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो 2000/- (रूपये
दो हजार) तक हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा। जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, जहां
स्प्रिटयुक्त, किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति के अन्य पदार्थ जो उसके कब्जे में पाए जाएं, अधिहरण के दायी होगे और उनका व्ययन ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाये। मदिरा की दुकानें, होटल रेस्टोरेंट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग प्वाइंट सर्विस प्वाइंट आदि में शुष्क दिवस के आदेशों में उल्लेख अनुसार दिनांकों में किसी को भी शराब बिक्री/सेवा को अनुमति नहीं होगी। गैर मालिकाना क्लब होटल, रेस्टोरेंट आदि तथा ऐसे होटल जिनके पास विभिन्न श्रेणी के मदिरा प्राप्त करने तथा प्रदाय करने के लायर्सेस उपलब्ध है, इन्हें भी शुष्क दिवस के आदेशानुसार शराब बिक्री/ सेवा की अनुमति नहीं होगी।