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विधानसभा निर्वाचन-2023* सोशल मीडिया अकाउण्ट को सक्रिय बनाये रखने के लिये अभ्यर्थियों को व्यय लेखा में शामिल करना होगा

चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी अपने सोशल मीडिया अकाउण्ट को सक्रिय बनाये रखने के लिये उस पर किये जा रहे व्यय को निर्वाचन की व्यय सीमिति में खर्च को जुड़वाना अनिवार्य है। सोशल मीडिया अकाउण्ट के संचालन पर इंटरनेट कंपनी को किया गया भुगतान, प्रचार कार्य संचालन के लिये ऑपरेशन व्यय, कंटेंट के क्रिएटिव डेवलपमेन्ट के लिये किया गया व्यय। इस कार्य में लगे वर्कर और कार्यकर्ताओं की मजदूरी एवं वेतन पर होने वाले व्यय आदि कमेटी में जाकर जुड़वाना होंगे। *विधानसभा निर्वाचन-2023* नाम-निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों के शपथ पत्र वेबसाइट पर होंगे प्रदर्शित धार 24 अक्टूबर 2023/आगामी 17 नवम्बर को होने वाले विधानसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र फार्म 26 का आयोग के निर्देशानुसार चिन्हित स्थानों एवं वेबसाइट में प्रदर्शित किया जायेगा। शपथ पत्र को ceomadhyapradesh.nic.in की वेबसाइट में affidavits लिंक में जाकर देखा जा सकता है। *विधानसभा निर्वाचन-2023* 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी पोस्टल बैलेट से मतदान करने की सुविधा धार 24 अक्टूबर 2023/भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने जिले के सभी सेक्टर अधिकारियों, बीएलओ सहित अन्य अधिकारियों को 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा के विकल्प को चुनने के लिए निर्धारित फॉर्म 12-डी के वितरण के संबंध में पूर्व में ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। जिले में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को घर-घर जाकर फॉर्म-12डी का वितरण बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए हैं। यदि 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाता, 40 प्रतिशत से अधिक के दिव्यांग मतदाता या अत्यावश्यक सेवाओं में संलग्न मतदाता के नाम से पोस्टल बैलेट जारी हो गया है, तो फिर वह किसी भी मतदान केंद्र में जाकर मतदान नहीं कर सकेगा।

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