वृत्त धरमपुरी मे अवैध मदिरा जप्त कर एक आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया
कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के आदेशानुसार एवं सहायक आबकारी आयुक्त विक्रमदीप सांगर के मार्गदर्शन में लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आबकारी वृत्त धरमपुरी मे अवैध मदिरा जप्त कर मध्य प्रदेश आवकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34( 2) का एक प्रकरण दर्ज किया गया। सहायक.जिला आबकारी अधिकारी नानूराम अलावा के नेतृत्व मे आबकारी उपनिरीक्षक प्रज्ञा मालवीय द्वारा अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत् वृत्त धरमपुरी मे सूचना प्राप्त होने पर ग्राम सिमराली पुलिस थाना धामनोद में धामनोद के रिहायशी मकान पर दबिश दी गई । आबकारी बल को देखकर मौके से आरोपी फरार हो गया । समक्ष पंचांग रिहायशी मकान की तलाशी लेने पर गत्ते की 16 पेटीयो में माउंट 6000 कैन बियर ,कुल 384 कैन बियर 192• 0 बल्क लीटर एवं गत्ते की एक पेटी में विदेशी मदिरा व्हिस्की लंदन प्राइड के 50 नगो, मे 9.0 बल्क लीटर मदिरा , कुल मदिरा 201.0 बल्क लीटर बरामद कर विधिवत जप्त किया गया । जप्त मदिरा की कुल कीमत 61 हजार 500 रुपए है । आरोपी अखिलेश पिता श्यामलाल डिंडोरे के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) एवं 34(2) के तहत प्रकरण क्रमांक 110 /024 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । उपरोक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी नानूराम अलावा एवं आबकारी उप निरीक्षक प्रज्ञा मालवीय, आबकारी आरक्षक बालवीर सिंह राठौर के द्वारा की गई ।