शासकीय, अशासकीय सम्पत्ति हो विरूपित करेंगा, वह जर्माने से दण्डनीय होगा
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन-2024 (उत्तरार्द्ध) हेतु जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, बदनवार, उमरबन, कुक्षी, डही एवं निसरपुर निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में आदर्श आचरण संहिता लागू कर कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंक मिश्रा ने आदेष जारी कर इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों, दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये या अन्य कार्य हेतु शासकीय/अशासकीय भवनों, दीवारों पर नारे लिखे जाने, बैनर लगाये जाने, पोस्टर चिपकाये जाने, फ्लेक्स लगाये जाने तथा विद्युत एवं टेलिफोन के खंबो पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया इत्यादि लगाये जाने हेतु शासन द्वारा म.प्र. सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 3 के तहत कोई भी जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग, पोस्टर, बैनर, फ्लेक्स या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने चुनाव प्रचार के दौरान, यदि व्यक्तियों, विभिन्न जनप्रतिनिधियों, दलों अथवा चुनाव लडने वाले अभ्यर्थियों या उनके समर्थकों द्वारा किसी शासकीय या अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर या उपरोक्तानुसार विकृत किया जाता है या विद्युत एवं टेलिफोन के खंबो पर झंडियां लगाई जाती है अथवा ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है, तो ऐसे पोस्टर, फ्लेक्स एवं बैनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये संबंधित पंचायत क्षेत्र के पुलिस थाने में ‘‘लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता’’ तत्काल प्रभाव से स्थापित किया है। जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, बदनवार, उमरबन, कुक्षी, डही एवं निसरपुर के निर्वाचन क्षेत्र/वार्ड में लोक निर्माण विभाग एवं संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र के अधिकारी, कर्मचारियों, के स्थाई गैंग के पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ रहेगें तथा उपरोक्त दल संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धार, नालछा, तिरला, बदनवार, उमरबन, कुक्षी, डही एवं निसरपुर एवं संबंधित थाना प्रभारी के सीधे देख-रेख में कार्य करेगा। इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिये सभी आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, पेन्ट, कूची, बास एवं सीढी आदि उपलब्ध कराई जावेगी। लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक पंचायत क्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। संबंधित थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों कीे एक पंजी में पंजीबद्ध करेगें तथा शिकायतों की जांच कर तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ते को आवश्यक कार्यवाही करेंगे। संबंधित थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में भेजने सुनिष्चित करेंगे। जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय दल गठित जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्रा ने अधिनियम के पालन कराने हेतु जिला एवं जनपद पंचायत स्तरीय दल गठित किया गया है। साथ ही सूचना प्रदाय करने हेतु नियंत्रण कक्ष (दूरभाष क्रमांक 07292-222765) धार एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किये गये है। जिसमें जिला स्तरीय दल में अपर कलेक्टर (राजस्व), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कार्यपालन यंत्री, म.प्र.प.क्षे.वि.वि. कंपनी लि.मि., कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग धार एवं जनपद पंचायत स्तरीय दल में संबंधित अनुभाग क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील संबंधित के तहसीलदार, संबंधित थाना के थाना प्रभारी तथा संबंधित राजस्व निरीक्षक को दल में षामिल किया गया है।